Civil Court News
रांचीः नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई सजा
रांचीः पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त डोरंडा के ओल्ड मिस्त्री मोहल्ला निवासी कैफी खान(26) को दोषी करार कर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने जेल काटनी होगी।
घटना को लेकर पीड़िता ने डोरंडा थाना में 7 सितंबर 2019 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दूसरे दिन 8 सितंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी ने अदालत के समक्ष पीड़िता समेत पांच गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर युवक को दोषी पाकर सजा सुनाई गई।