Ranchi: आपसी विवाद में हुई हत्या के मामले में सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दो भाईयों बंधनू उरांव और अनिल उरांव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 15 नवंबर 2020 का है, जब शिवा कुमार राम की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को दूसरी जगह छिपा दिया था। घटना को लेकर मृतक के पिता ने पिठोरिया थाना में कांड संख्या 142/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद से दोनों दोषी जेल में बंद हैं। दोषी बंधनू उरांव और अनिल उरांव पिठोरिया थाना क्षेत्र के दुबसिया गांव के निवासी हैं।
Ranchi/Conviction: हत्या मामले दोषी दो भाईयों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा

