Ranchi: उषा मार्टिन को अवैध तरीके से आवंटित खदान मामले में चार्जशीटेड आरोपी राज्य के तत्कालीन खनन सचिव रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सरेंडर किया। साथ ही आरोपी ने जमानत याचिका भी दाखिल की। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। उन पर साल 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप है।
भ्रष्टाचार मामले को लेकर सीबीआई ने 22 सितंबर 2016 में मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड, कंपनी के निदेशक राजीव झाबर, सहायक उपाध्यक्ष एसके सिंह, खनन निदेशक इंद्र देव पासवान समेत छह के खिलाफ जनवरी 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में हाल में ही सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। यहां बता दें कि साल 2004-05 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में एक लौह अयस्क खदान आवंटित की गयी थी। इसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ था। आईएएस अरुण कुमार सिंह उस वक्त खनन विभाग के सचिव थे और इंद्रदेव पासवान खनन निदेशक थे। सीबीआई की दिल्ली इकाई ने कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सितंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज की थी। राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों ने कथित रूप से उषा मार्टिन के पक्ष में पक्षपात किया था।