Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की पीठ ने रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रार्थी की ओर से लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। प्रार्थी की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे यह पता चल सके कि रबींद्रनाथ महतो ने उक्त पंपलेट छपवाया था।
रबींद्र नाथ महतो की ओर अधिवक्ता अरविंद लाल, अनिल कुमार और अंकितेश कुमार झा ने पक्ष रखा। इस संबंध में संतोष हेंब्रम की ओर से हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी की ओर से याचिका में कहा है कि रबींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पंपलेट छपवाया था। जिसके जरिए उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया। इस कारण उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसलिए रबींद्रनाथ महतो का निर्वाचन निरस्त किया जाए। मामले में प्रार्थी की ओर से तीन लोगों की गवाही कराई गई थी। प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो सहित उनकी ओर से कुल 12 गवाहों की गवाही हुई थी।