Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने फायरिंग मामले में नामजद आरोपी सनी कुमार मेहता उर्फ मंटू मेहता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी ने समझौता याचिका के साथ अग्रिम राहत की मांग की थी। आरोपी ने 12 फरवरी, 2025 को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में मिथिलेश कुमार पर फायरिंग की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान मिथिलेश कुमार के पेट से गोली निकाली गई थी। इस घटना के बाद मिथिलेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ सुखदेव नगर थाना में कांड संख्या के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
समझौता याचिका का विरोध
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ संयुक्त समझौता याचिका भी दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसका संज्ञान नहीं लिया। पीड़ित मिथिलेश कुमार अदालत में मौजूद होकर समझौता याचिका की पहचान की।
अदालत का तर्क
न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति और तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह समाज की सामान्य कानून और व्यवस्था को प्रभावित करता है। उन्होंने माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए समझौता करने से कोई लाभ नहीं होगा।