रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने प्रोन्नति का आदेश देने का बाद भी उसका अनुपालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक उनके वेतन पर रोक रहेगी। अदालत इस मामले में दाखिल अवमाननावाद पर शुक्रवार को सुनवाई कर रही थी।
जेयूवीएनएल के कार्यपालक अभियंता अताउर्र रहमान को मुख्य अभिंयता के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई। जबकि इनसे कनीय अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई।
इसे भी पढ़ेंः आज ही निकाल लें बैंकों से पैसे, निजीकरण के विरोध में कल से चार दिनों तक बंद रहेंगे सभी बैंक
इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति दिए जाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। इनकी याचिक पर वर्ष 2017 में एकलपीठ ने जेयूवीएनएल को वर्ष 2004 से इन्हें प्रोन्नति देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत के बताया कि इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, तो अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और एमडी के वेतन पर रोक लगा दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी को वर्ष 2004 से प्रोन्नति प्रदान की जाए। जब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक उनके एमडी के वेतन पर रोक रहेगी।