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No advance relief: कोल लिंकेज घोटाले के आरोपी इश्तियाक अहमद की अग्रिम जमानत नहीं

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No advance relief: कोल लिंकेज घोटाले से प्राप्त राशि का मनी लांड्रिंग करने के आरोप में चार्जशीटेड मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज के साझेदार इश्तियाक अहमद को पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने बीते 7 जून को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। उसने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए अग्रिम राहत के लिए 27 मई को अर्जी दाखिल की थी।

इश्तियाक अहमद उक्त मामले में जेल में बंद हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी उर्फ टुन्नू मल्लिक का संबंधी है। उस पर जेएसएमडीसी से सब्सिडी पर आवंटित 86 हजार टन कोयले को बाहर की मंडी में अवैध तरीके से बेचकर 70 करोड़ रुपए प्रोसिड ऑफ क्राइम से आय अर्जित करने में इजहार अंसारी को सहयोग करने का आरोप है।

ईडी ने उक्त आरोप में इजहार अंसारी को 16 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 15 मार्च 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में इजहार अंसारी के साथ इश्तियाक अहमद एवं एक राजहंस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। ईडी ने इस मामले में जनवरी 2024 में ही केस दर्ज किया है। वर्तमान में मामला उपस्थिति पर लंबित है।

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