हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ चलेगा अवमानना

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षक को बर्खास्त करने के मामले में अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना वाद चलाने का आदेश दिया है। इस दौरान अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई।

हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत शुक्रवार को अवमानना वाद याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सरकार इस मामले को बेवजह लटका रही है। एलपीए याचिका को आगे नहीं बढ़ा रही है।

इसके बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना वाद चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सचिव 26 मार्च को महाधिवक्ता कार्यालय से ऑनलाइन हाजिर होकर अवमाननवाद की सुनवाई में शामिल होंगे।

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प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि धनबाद के प्राथमिक शिक्षक रवि उरांव को दस अप्रैल 2010 को विभाग ने यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी है। इस आदेश को रवि उरांव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के बाद अदालत ने वर्ष 2018 में प्रार्थी को नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिक दाखिल की। लेकिन इस मामले को नहीं बढ़ाए जाने पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में स्कूली शिक्षा सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पूछा था कि कोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। सचिव की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया।

अदालत ने शपथ पत्र का अवलोकन करने के बाद उसे खारिज कर दिया। इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना चलाने का आदेश दिया है। अदालत इस मामले को 26 मार्च को पहले केस के रूप में सुनवाई करेगी।

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