Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग के मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले दानियल दानिश को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिस पर शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई करते हुए रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच से इनकार करते हुए याचिका निष्पादित कर दी थी। ऐसे में इस मामले की अब दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिका वैध नहीं है इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। प्रार्थी दानियल दानिश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग की सीबीआइ जांच कराने का आग्रह किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि इस मामले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्र रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोलकाता में ट्रैप करने की योजना बनाने से संबंधित सीडी कोर्ट को सौंपी है।
हाईकोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में पेश की गई सीडी की जांच को लेकर सीबीआइ से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि पूर्व में कोलकाता रिश्वत कांड की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है, तो क्या सीबीआइ इस मामले की भी जांच की है। उक्त सीडी में प्रार्थी के अधिवक्ता ने पुलिस अधिकारियों की बातचीत करने की रिकार्डिंग प्रस्तुत की है, जिसमें उनको ट्रैप करने योजना बनाने का दावा किया गया है।