Ranchi: Liquor policy राज्य सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। 21 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई।
लेकिन इस मामले में लाइसेंसधारियों की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। इसको देखते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सभी नियमों का पालन करते हुए थोक शराब बिक्री के लिए नई नियमावली बनाई गई है।
इस तरह की नियमावली बनाने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। याचिका लंबित रहने के दौरान लाइसेंस प्राप्त करने वाले धारकों की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली सही है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
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हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो प्रार्थी की ओर से सरकार की बहस का जवाब दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नई नियमावली के खिलाफ झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में बताया गया है कि झारखंड उत्पाद अधिनियम-1915 की धारा 20-22 और 38 के अनुसार लाइसेंस निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कलेक्टर होते हैं। नई नियमावली में उक्त अधिकार उत्पाद आयुक्त को दे दिया गया है।
अधिनियम की धारा-90 के अनुसार लाइसेंस निर्गत करने के लिए शर्तों का निर्धारण अथवा नियम बनाने का अधिकार बोर्ड आफ रेवन्यू को दिया गया है, लेकिन सरकार ने ही सभी नियम बना दिए हैं। ऐसे में नई नियमावली अवैध एवं गैरकानूनी है।