Civil Court News

Liquer Scam: शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 21 Jun, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Arvind Kejriwal
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Liquer Scam दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने नियमित जमानत दे दी। केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले दो दिनों तक सुनवाई की। न्यायाधीश ने बुधवार को संकेत दिए थे कि वह मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखना चाहतीं। उन्होंने सभी वकीलों से अपनी दलीलें संक्षिप्त में रखने को कहा था।

केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर ईडी की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से बेल बांड पर साइन के लिए दो दिन का समय दिए जाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि वह जमानत पर कोई स्टे नहीं लगाएगी। बेल बांड शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव के लिए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दो जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल की तरफ से स्वास्थ्य कारणों को लेकर जमानत आवेदन दाखिल किया था। इस दौरान केजरीवाल की तरफ से यह दलील भी दी गई थी कि ईडी ने उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं, ईडी ने अलग-अलग बयानों और वाट्सऐप चैट के जरिए मनी ट्रेल को स्थापित करने का प्रयास किया था।

See also  Ranchi: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सबूतों की कमी के कारण किया गया बरी

केजरीवाल को आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने के बदले में कथित रूप से रिश्वत लेने और धन शोधन करने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन खामियों का उद्देश्य कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था और प्राप्त रिश्वत का कथित तौर पर गोवा में आप के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया था।

कथित आबकारी घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दो दिन तक लंबी बहस हुई। केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं। उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य स्थापित नहीं हुआ है। सिर्फ मामले में अप्रूवर बने लोगों के बयानों के आधार पर केस बनाया गया है।

धन शोधन के तहत चल सकता है मुकदमा एएसजी राजू ने कहा कि यदि केजरीवाल सीबीआई केस में आरोपी न भी हों तो भी उनके खिलाफ धन शोधन का मुकदमा चल सकता है। आपने भले ही अपराध नहीं किया हो, लेकिन केजरीवाल आप(पार्टी) के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और यदि आप किसी अपराध के लिए दोषी है तो आप भी अपराध के लिए दोषी हैं।

See also  Ranchi/H Court: हाईकोर्ट ने सातवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में ट्यूशन टीचर अमरेंद्र सिंह को नहीं दी जमानत, आगे भी रहना होगा जेल में ही

सिर्फ परिकल्पना में मामला चौधरी

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने किया। उन्होंने दोहराया कि ईडी के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। ईडी अपने सभी निष्कर्ष परिकल्पना के आधार पर निकालती है। यदि वह अभी भी साक्ष्य एकत्र कर रही है तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया होगी। ईडी के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आप पार्टी को 45 करोड़ रुपये मिले थे ।

रिश्वत में मिले नोटों की तस्वीरें मौजूद- राजू

ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईडी हवा में जांच कर रही है। हमारे पास ठोस सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास करेंसी नोटों की तस्वीरें हैं जो कि रिश्वत के रूप में दिए गए धन का हिस्सा थे। उन्होंने गोवा में सात सितारा होटल में केजरीवाल के ठहरने का भी जिक्र किया।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment