Civil Court NewsJharkhand

Case of sexual exploitation: दो साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी से किया इनकार, कोर्ट ने पाया दोषी, सजा का एलान 26 जून को

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Case of sexual exploitation: नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने के मामले के अभियुक्त देवलाल बेदिया को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख निर्धारित की है। यह फैसला पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सुनाई है। अभियुक्त सिल्ली के हलमाद बरवाटोली का रहने वाला है।

अभियुक्त ने पीड़िता के साथ 2014 से 2016 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा। 2017 में शादी करने को लेकर पंचायत बैठी। जिसमें वह शादी को तैयार हुआ। तीन साल बाद 20 जून 2020 को अभियुक्त ने चोरी-चुपके दूसरी लड़की से शादी कर लिया। जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिली तो अभियुक्त के घर अपने परिजन के साथ पहुंची। शादी से मुकरने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सिल्ली थाना में 24 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई।

इसके बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता जिस समय प्राथमिकी दर्ज कराई थी उस समय उसकी उम्र 21 साल थी। लेकिन घटना के समय उसकी उम्र 15 साल ही थी। इसी के आधार पर पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह प्रस्तुत किया था। अदालत पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया है।

5/5 - (4 votes)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker