रांचीः घर का बल्ब ऑफ करने के मामूली विवाद को लेकर एक पुत्र ने अपने पिता और भाई की पत्नी की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरूआ की अदालत ने हत्यारे पुत्र बंधन राम उरांव(38) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उक्त आरोप में 28 अगस्त को दोषी पाया था।
अनगड़ा थाना क्षेत्र के लुकझरिया गांव निवासी अभियुक्त ने 28 अगस्त 2019 को अपने पिता डेबा उरांव(66) एवं भाई की पत्नी को मामूली विवाद को लेकर टांगी से मारकर हत्या कर दी थी। यह विवाद बल्ब ऑफ करने से शुरू हुई मामूली विवाद के तुल पकड़ने के बाद घटना का अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर अनगड़ा थाना में अभियुक्त का भाई रोहित उरांव ने नामजद प्राथमिकी अनगड़ा थाना में दर्ज करवाई थी। घटना के दूसरे दिन अभियुक्त बंधन राम उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।