जमीन घोटालाः IAS छवि रंजन को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, याचिका खारिज

Ranchi: रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राहत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में छवि रंजन की ओर से दायर जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार काका ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जिस सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत की मांग की गई है वह पूरी तरह से निराधार है।

छवि रंजन ने मांगी है जमानत

छवि रंजन को ईडी ने पांच मई को जेल भेजा है और इस मामले में 12 जून को ही अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पीएमएलए एक्ट का हवाला दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने दाखिल आधी-अधूरी अभियोजन शिकायत के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीआरपीसी की धारा 167(2) का हवाला देते हुए उनकी ओर से चार जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी और अदालत से जमानत की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

छवि रंजन की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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