Ranchi: Land dispute झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बरियातू रोड स्थित मेडिका अस्पताल के पास 2.90 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इससे संबंधित एक अन्य मामले के साथ इस मामले से को भी टैग करने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने निर्माण कार्य रोकने पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।
अब इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में प्रार्थी प्रकाश मुंजाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाकिल कर उनकी बूटी माैजा की 2.90 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है।
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पूर्व में इसी जमीन से जुड़े मामले में मई माह में हाई कोर्ट ने मंत्री चंपई सोरेन के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें मंत्री चंपई सोरेन ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में 2.90 भूमि के हस्तांतरण को गलत बताते हुए हस्तांतरण को रद कर दिया था।
उनकी ओर से उक्त जमीन के खरीदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया गया था। लेकिन इस बीच उनकी ओर से उक्त जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।