Ranchi: Land Dispute झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में अंतरिम राहत दिए जाने के बाद भी देवघर एसडीओ द्वारा निर्माण कार्य रोक का आदेश पारित करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने देवघर एसडीओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।
जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने नोटिस जारी करते हुए देवघर एसडीओ से पूछा है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। इस मामले में एसडीओ को एक नवंबर तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है।
प्रार्थी विवेक कुमार मिश्रा देवघर की अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहा था। उक्त जमीन को विवादित बताते हुए इसकी शिकायत एसडीओ से की गई। एसडीओ की ओर से काम पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के खिलाफ विवेक कुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि एसडीओ को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनकी ओर से पारित आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके बाद अदालत ने 23 मार्च 2021 को अदालत ने एसडीओ के आदेश पर रोक लगा दी थी।
जब प्रार्थी विवेक कुमार मिश्रा ने फिर से उक्त जमीन पर अपना काम शुरू किया तो फिर से किसी अन्य व्यक्ति ने निर्माण के खिलाफ एसडीओ से शिकायत की। इसके बाद एसडीओ ने दोबारा वहां हो रहे काम को रोकने का आदेश पारित किया।
इसके बाद विवेक कुमार मिश्रा की ओर से अदालत में आइए (इंटरलोकेटरी) याचिका दाखिल कर एसडीओ के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कहा कि जमीन विवाद में एसडीओ को काम पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।
वहीं, इस मामले में पूर्व में अदालत ने एसडीओ के आदेश पर रोक लगा दी है, तो फिर से उनकी ओर से काम पर रोक लगाने का आदेश अवमानना की श्रेणी में आता है। अदालत ने प्रार्थी की दलीलों को स्वीकार करते हुए देवघर एसडीओ को अवमानना का नोटिस जारी किया है।