Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने मंगलवार 8 अप्रैल को सहयोगियों से फायरिंग करवाने समेत अन्य आरोपों में जेल में बंद कांके के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने दो निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की थी। बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 जनवरी को याचिका दाखिल की थी।
उक्त मामले में वह 22 अगस्त 2024 से जेल में है। उक्त मामले में कमलेश कुमार पर गैरमजरूआ जमीन पर कब्जे को लेकर उसके गुर्गों व सहयोगियों द्वारा फायरिंग करने के आरोप में कांके के चामा गांव निवासी परनु उरांव ने कांके थाना में 4 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी ने कमलेश कुमार को 26 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज था। जेल जाने के बाद उसे कांके थाना कांड संख्या 195/2024 में 22 अगस्त 2024 को रिमांड पर लिया गया था।