संजय रॉय दोषी करार, 20 जनवरी को सजा का ऐलान
Ranchi/कोलकाता। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। अभियुक्त संजय रॉय ने जज से कहा, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक आइपीएस अधिकारी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक के साथ बलात्कार एवं हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिये जाने से पहले फैसले की घड़ी जैसे-जैसे करीब आ रही थी, आशा और आशंका के बीच सियालदह न्यायालय की ओर पूरे देश की निगाहें टिक गई थी एवं अदालत परिसर और इर्द-गिर्द भारी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। अदालत कक्ष 210 में न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार अपराह्न करीब ढाई बजे फैसला सुनाया। सजा सुनाये जाने से पहले वकीलों, कार्यकताओं, चिकित्सकों और नागरिकों की भारी भीड़ न्यायालय परिसर में जुट गयी थी।
यह मामला नौ अगस्त को 28 वर्षीय स्नातोकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षु की बलात्कार एवं उसकी हत्या से जुड़ा है। उस दिन अस्पताल के संगोष्ठी कक्ष में हम बलात्कार बंद करें न्यायपूर्ण चाहते हैं उसका शव मिला था। कोलकाता पुलिस से संबद्ध स्वयंसेवक संजय रॉय को इस अपराध के सिलसिले में अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने अकेले ही इस कुकृत्य को अंजाम दिया, जबकि चिकित्सक के परिवार एवं जूनियर डॉक्टर के संगठनों को व्यापक साजिश का संदेह है। इस अपराध के बाद देशभर में जनाक्रोश भड़क गया था और कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हुए थे। शनिवार की सुबह तक, आमतौर पर अस्त- व्यस्त रहने वाले अदालत परिसर में शांतिपूर्ण परंतु तनाव का माहौल नजर आया।