JSSC Exam: जेएसएससी परीक्षा संशोधन नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने मांगी मूल संचिका

Ranchi: JSSC Exam झारखंड हाईकोर्ट जेएसएससी नियुक्ति के लिए बनी परीक्षा संशोधित नियमावली मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से संबंधित संचिका कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से समय की मांग की गई। लेकिन सरकार का अंतरिम आवेदन कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंतरिम आवेदन (आईए) दाखिल कर समय की मांग की गई। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि पूर्व के आदेश के तहत संशोधित नियमावली से संबंधित संचिका को अदालत में प्रस्तुत किया जाए।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। सरकार की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए बनी संशोधन नियमावली का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसने दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।

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सरकार इस पर अध्ययन कर समेकित रूप से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है इसलिए उन्हें छह सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर वादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, रूपेश सिंह और अपराजिता भारद्वाज ने सरकार की ओर से समय की मांग का कड़ा विरोध किया।

उनका कहना था कि संशोधन नियमावली बनाने और उसे लागू करने के बाद सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने बिना किसी सोच समझ के बनाई गई है और उसे जल्दबाजी में अधिसूचित कर दिया गया है।

किसी भी आधार पर इस नियमावली को संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। इस दौरान अदालत को बताया गया कि पिछली सुनवाई के दौरान संबंधित संचिकाओं को पेश करने का निर्देश दिया गया था लेकिन उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने उक्त संचिका कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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