Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के पाही गांव में पेयजल संकट दूर करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के पाही गांव में लोगों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा के सचिव की ओर से गांव का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि गांव में पेयजल संकट है। इसपर अदालत ने सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जताई, कहा कि पेयजल लोगों के जीवन के लिए आवश्यक चीज है। इसकी किल्लत नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द उस गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाए।
कोर्ट ने डालसा के सुझाव के आलोक में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है। इस संबंध में भोला भगत की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा है कि पाही गांव में पेयजल संकट है, वहां सोलर पंप एवं चापानल खराब पड़े हैं। एक बड़ी पानी टंकी है, वह भी खराब है। सरकार ने दो-तीन नल लगाया गया है जिससे बहुत कम पानी गिरता है। कुआं का पानी पीने योग्य नहीं है, ऐसे में ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाए। सरकार की ओर से कहा गया था कि उस गांव में पेयजल संकट नहीं है। पेयजल संकट दूर करने के लिए कुछ नल लगाए गए हैं। प्रार्थी द्वारा सरकार की बातों का विरोध किए जाने पर अदालत ने डालसा सचिव को उसे गांव का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।