Civil Court News

Jharkhand News: चेन स्नैचिंग मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने कहा—कोई नया आधार नहीं

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 23 Dec, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now


Ranchi News: चेन स्नैचिंग के आरोप में जेल में बंद आरोपी जफर खान उर्फ शाहिद खान की जमानत याचिका को अपर न्यायायुक्त 5 की अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। आरोपी कोतवाली थाने में 2024 में दर्ज एक कांड संख्या में 7 दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि आरोपी की जमानत पूर्व में इसी अदालत द्वारा 5 मार्च 2025 को तथा झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 13 अगस्त 2025 को खारिज की जा चुकी है। वर्तमान याचिका में कोई नया आधार नहीं लिया गया है। इसको देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

See also  Ranchi/H Court: उच्च न्यायालयों को अस्पतालों के आपातकालीन वार्डों की तरह त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया के साथ काम करना चाहिए:- जस्टिस सूर्यकांत

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment