रांची। झारखंड के कृषि विभाग में सहायक निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो जेपीएससी के जवाब पर प्रति शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। इस संबंध में सागर खुराना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि जेपीएससी की ओर से वर्ष 2015-16 में कृषि विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच वर्ष 2018 में जेपीएसएसी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन दिया है। वे सभी अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी आयोग में जमा करा दें।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि जेपीएससी द्वारा इस तरह का आदेश जारी करना नियमानुसार ऐसा करना गलत है। इंटरव्यू के दौरान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी मांगी जाती है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।
दारोगा नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में दारोगा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जेएसएससी की ओर से दाखिल शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। इसको लेकर किशोर कुमार दुबे ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2017 में दारोगा की नियुक्ति लिए विज्ञापन (संख्या 5-2017) निकाला गया था।
परीक्षा के बाद जेएसएससी ने अंतिम परिणाम जारी किया था। इसमें कई खामियां है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल का कहना था कि दारोगा नियुक्ति के लिए जारी परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हैऔर इसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।