रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर व सह प्राध्यापक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान करने का कोर्ट से आग्रह किया गया।
जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की। अदालत ने प्रार्थी के संशोधित याचिका पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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इसको लेकर डॉ राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद करने की मांग करते हुए संशोधन याचिका दाखिल करने का कोर्ट से आग्रह किया।