झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदातल ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने 20 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है। ईडी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
छवि रंजन सहित सात को ईडी ने किया है गिरफ्तार
बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे।
जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई को गिरफ्तार किया गया था। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में छवि रंजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
बिना अनुमति के चैंबर में बदलाव पर 48 वकीलों को नोटिस
लॉयर्स चैंबर में बिना अनुमति के बदलाव करने पर हाई कोर्ट ने 48 वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वकीलों से यह बताने को कहा गया है कि क्यों नहीं उनके चैंबर का आवंटन रद्द कर दिया जाए। नोटिस मिलने के बाद सभी को जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जारी नोटिस में कहा गया है कि वकीलों को जो चैंबर आवंटित किए गए हैं उनमें बदलाव किया गया है। बदलाव करने के पहले हाईकोर्ट से अनुमति नहीं ली गयी है। यह झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स ( अलॉटमेंट एंड ओक्यूपेंसी) रूल 2023 के नियम 20 का उल्लंघन है। नियमों का उल्लंघन करने पर क्यों नहीं उनके चैंबर के आवंटन को रद्द कर दिया जाए।
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