हाई कोर्ट का आदेश, जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता की जांच करेगी एसआईटी

जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन करने का निर्देश राज्य के डीजीपी को दिया है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने डीजीपी को एसआईटी में एक आईजी, एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।

इस दिन एसआईटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के खाते से एसोसिएशन से संबंधित व्यय के लिए पैसे की निकासी हेतु एक प्रशासक नियुक्त किया है।

जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के पैसे निकासी पर लगी रोक

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी पैसे की निकासी नहीं कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है।

एफआईआर होने के बावजूद अभी तक जांच नहीं हो रही है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पूर्व में पत्र लिखा गया था।

इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि राजेश जायसवाल की ओर से इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गयी है। जिसमें जमशेदपुर जिला बार संघ में वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया गया है।

बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम पर निर्णय लें पलामू डीसी

झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू के उपायुक्त को पंडित धीरेंद्र शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम) के कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिए गए आवेदन को दो सप्ताह में निष्पादित करने का निर्देश दिया है।

ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ 25 हजार का हर्जाना लगाया जाएगा। अदालत ने इस मामले में राज्य सरका को छूट दी कि यदि वह कोई शपथपत्र दाखिल करना चाहती है तो दायर कर सकती है।

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इस निर्देश के साथ मामले की सुनवाई पांच जनवरी को निर्धारित की। इस संबंध में हनुमंत कथा आयोजन समिति ने याचिका दायर की है।

प्रार्थी की ओर से बताया गया कि पलामू उपायुक्त ने कई कारणों से पूर्व में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद नए सिरे से पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पलामू में अब 10 से 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया है।

यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। कार्यक्रम स्थल ग्राम चैनपुर प्रखंड के ओरनार गांव में प्रस्तावित है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना लोगों का मौलिक अधिकार है। इसलिए पलामू डीसी डीसी दो सप्ताह में हनुमंत कथा आयोजन समिति के कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को निष्पादित करें।

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