रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने नौकरी से निकाले गए 42 दारोगा को बहाल करने के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने डीजीपी और गृह सचिव को तत्काल कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी दारोगा को बहाल करने के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, तो उन्हें अबतक क्यों नहीं बहाल किया गया है। इसके बाद कोर्ट डीजीपी और गृह सचिव को 23 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता मनोज कुमार राम ने अदालत को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रार्थियों को बहाल करने का आदेश दिया है और राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दिया।
इस पर अदालत ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि डीजीपी ने पहले ही कोर्ट में आदेश के अनुपालन का किए जाने का शपथ पत्र दाखिल किया है, जबकि सिर्फ 16 दारोगा को ही बहाल किया है। अदालत ने कहा कि विभाग प्रार्थियों परेशान न करे और जल्द से जल्द इन्हें बहाल करने का आदेश जारी करे। बता दें कि इस संबंध में रोशन उरांव व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।