झारखंड हाई कोर्ट से रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की नई न्यास समिति को राहत नहीं मिली है। समिति ने हाई कोर्ट से अपने पूर्व के आदेश में संशोधन कर मंदिर के स्थापना दिवस के लिए राशि खर्च करने की अनुमति देने का आग्रह किया था।
जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने इस आग्रह को खारिज कर दिया और समिति को उपायुक्त से इसके लिए राशि जारी करने का आग्रह करने का निर्देश दिया। अदालत ने जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति को मंदिर के स्थापना दिवस के लिए किए गए चंदे का ब्योरा भी उपायुक्त को देने का निर्देश दिया है।
जगन्नाथ मंदिर की नई कमेटी ने खर्च की मांगी अनुमति
अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को निर्धारित की गई है। नई न्यास समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 25 दिसंबर को मंदिर का स्थापना दिवस है। इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। समिति को पैसे खर्च करने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस आग्रह को खारिज कर दिया।
बता दें कि हाई कोर्ट ने नई न्यास समिति के वित्तीय अधिकार को जब्त करते हुए रांची के उपायुक्त को वित्तीय कार्य के लिए अधिकृत किया है। मंदिर न्यास समिति की पुरानी कमेटी के चंद्रकांत रायपत की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया है। इस पर अदालत ने नयी कमेटी के वित्तीय अधिार को जब्त करने का निर्देश दिया है। पुरानी कमेटी की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने याचिका दायर की है।
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