Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट में नक्शा पास करने से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि आरएमसी में दो अगस्त से अक्टूबर तक नक्शा पास करने के छह हजार आवेदन आए थे। इसमें पांच हजार का आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
रांची नगर निगम की ओर से हाई कोर्ट को मौखिक जानकारी देने पर अदालत ने आश्चर्य जताया। हाई कोर्ट ने कहा कि रांची नगर निगम और आरआडीए में कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में इतनी अधिक संख्या में नक्शा कैसे स्वीकृत हो गए। अदालत ने रांची नगर निगम और आरआरडीए को शपथपत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया।
जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने अदालत ने पूछा है कि हाई कोर्ट की रोक हटने के बाद रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति के लिए कितने आवेदन आए थे। इसमें कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने आवेदन अब तक लंबित हैं। अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।
रांची नगर निगम में नक्शा पास करने पर हटी थी रोक
हाई कोर्ट ने तीन मई को रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने से रोक हटा ली थी। अदालत ने निगम को नक्शा पास करने में पारदर्शिता बरतने और प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया था। भवनों के नक्शा पास करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरा करने का निर्देश भी दिया था।
सरकार की ओर से बताया गया था कि हाई कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सुझाव और कोर्ट के निर्देश के बाद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यह भी बताया गया था कि नक्शा स्वीकृति की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया गया है। नक्शा स्वीकृति की कुछ प्रक्रियाओं को लोगों की परेशानी को देखते हुए शिथिल किया गया है।
नक्शा स्वीकृति के लिए कई चरण में काम होगा। सबसे पहले ऑनलाइन तरीके से मैप की जांच होगी। बता दें कि अखबारों में रांची नगर निगम में नक्शा पास करने में वसूली करने की खबर प्रकाशित हुई थी। इस पर हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है।
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