Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में जेल में बंद चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने यह राहत देते हुए कई कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। अशोक कुमार 21 फरवरी से न्यायिक हिरासत में थे। अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत मंजूर की है। साथ ही दो जमानतदार देने होंगे, जिनमें से एक निकट रिश्तेदार होना अनिवार्य किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को मामले की प्रत्येक निर्धारित तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा।
यह मामला चैनपुर थाना से जुड़े चर्चित रिश्वत कांड का है। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने 21 जनवरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद मामले में अशोक कुमार की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। आरोप है कि पीड़ित जयपाल नायक से निजी उपयोग के लिए ईंट पकाने के एवज में थाना प्रभारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद ट्रैप कर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अशोक कुमार को राहत तो मिली है, लेकिन शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। मामले की जांच अभी जारी है।

