Ranchi: टेंडर मैनेज और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मंगलवार से 823 दिनों बाद खुली हवा में सांस लेंगे। मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट में बेल बॉड भरा। झारखंड हाईकोर्ट ने 21 अक्तूबर को उसको जमानत की सुविधा प्रदान की है। ईडी ने उसको 18 जुलाई 2022 को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में ही था। हालांकि वह बीमारी के नाम पर रिम्स में काफी समय तक इलाजरत रहा। ईडी ने उसके आराम फरमाते सीसीटीवी से पकड़ा था।
इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। खैर जो भी हो अब अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव कार्य में लग सकेगा। हाईकोर्ट ने 18 अक्तूबर को उसकी याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिय था। सोमवार को वही सुरक्षित आदेश अदालत ने सुनाई थी। उसे जेल में बीताए अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है।
डी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ भी जब्त कर चुकी है। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए जब्त किए थे। तलाशी में ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे 5 स्टोन क्रशर, 5 अवैध बंदूक और कारतूस जब्त किए थे। वह जल्द ही अब जेल से निकल जाएगा। सोमवार को निकले नहीं पाएं तो मंगलवार को जेल से बाहर निकल जाएंगा।