High Court News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग चेयरमैन, मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि उक्त सभी पदों पर अगस्त के तीसरे सप्ताह तक भर लिए जाएंगे।
इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि उक्त पदों के लिए अगस्त माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने 6 अगस्त की तिथि निर्धारित करते राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सोमवार की सुनाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें अब तक इसे नहीं भरा जा सका है, इसे जल्द भर जाए।
कोर्ट ने शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त सहित कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार की समयावधि को नकार दिया था। अदालत ने कहा कि उक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार जल्द की तिथि से कोर्ट को अवगत कराए।
इसके आलोक में राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए समयावधि प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई।