हाईकोर्टः वकीलों को मेडिक्लेम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बार कौंसिल और एडवोकेट एसोसिएशन को आपस में बैठक कर एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आपसी विचार से तैयार प्रस्ताव को दो सप्ताह में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि वकीलों को मेडिक्लेम और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। वकीलों को किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिलता है। कोविड में कई अधिवक्ताओं की मौत हो गयी। कई वकीलों को काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी