झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने विधानसभा स्पीकर व नाला के विधायक रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य बताया है।
अदालत ने याचिका के सुनवाई योग्य नहीं होने के दावे वाली याचिका खारिज करते हुए 23 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की। पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को संतोष हेंब्रम ने चुनौती दी है। महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने का आग्रह अदालत से किया है।
रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती
प्रार्थी संतोष हेंब्रम की ओर से कहा गया था कि याचिका पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। प्रतिवादी पर जो आरोप लगाया गया है वह उचित है और उस पर सुनवाई की जानी चाहिए।
रबींद्रनाथ महतो की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इसमें कोई भी स्थापित तथ्य नही है। परेशान और बदनाम करने के लिए याचिका दायर की गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ किसी तरह के भ्रष्ट आचरण का आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि एक परचा वितरण किया गया है जो गलत है । इसलिए याचिका रद कर देनी चाहिए।
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