रांचीः झारखंड में मंत्री व विधायकों को आवास आवंटित करने को लेकर नीति बनाने की मांग वाली विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई निर्धारित थी।
लेकिन समय की कमी के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। विधायक नवीन जायसवाल की ओर से सरकारी आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ अदालत ने राज्य सरकार को आवास आवंटन के लिए नीति बनाने को कहा।
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अदालत ने कहा कि नीति नहीं होने के कारण आवंटन में पारदर्शिता नहीं होगी। नवीन जायसवाल ने इस मामले में अपील याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया, जबकि उन्हें ऐसा ही आवास खाली करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।