Ranchi: टेंडर कमीशन से प्राप्त बड़ी रकम का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में आरोपी ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम, आरोपी पत्नी राज कुमारी एवं भाई आलोक रंजन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर आदेश 26 नवंबर को आएगा। शुक्रवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में तीनों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अदालत अपना आदेश 26 नवंबर को सुनाएगी। वीरेंद्र राम, राज कुमारी एवं आलोक रंजन ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 12 नवंबर को याचिका दाखिल की है। इसी मामले में आरोपी वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की डिस्चार्ज याचिका अदालत ने 8 अक्तूबर को खारिज कर चुकी है। वीरेंद्र राम 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले हैं।