रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रणधीर सिंह के अधिवक्ता ने इस मामले में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत से समय दिए जाने की गुहार लगाई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। हालांकि इस मामले में अदालत ने पूर्व में सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को इस मामले में अदालत आदेश देने वाली थी, लेकिन रणधीर सिंह की ओर से समय की मांग को देखते हुए दो सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई।
ज्ञात हो कि रणधीर सिंह को कृषि मंत्री रहते हुए डोरंडा स्थित बंगला आवंटित किया गया था। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने विधायक होने के नाते एचईसी में दूसरा आवास आवंटित करते हुए मंत्री का बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है। आवंटित आवास की स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए रणधीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।