HC On Firecrackers: हाईकोर्ट ने कहा-पटाखे जलाने का समय निर्धारित करे राज्य सरकार, ग्रीन व कम आवाज वाले पटाखों की हो बिक्री

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने दीपावली में जलाने का समय निर्धारित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अदालत ने कहा कि इस दौरान ग्रीन व कम आवाज वाले पटाखों बिक्री की करने का निर्देश दिया, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने पटाखों के लाइसेंस से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को उक्त निर्देश दिया है।

दरअसल, जमशेदपुर के जुगसलाई के भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस देने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नियमानुसार भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस देना गलत है। इस पर अदालत ने जमशेदुपर उपायुक्त और रांची उपायुक्त को वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होने को कहा।

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दूसरी पॉली में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को पटाखों की बिक्री के लिए दिए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस में नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा पटाखे की दुकानें खुले मैदान में लगेंगी, इनमें प्रत्येक दुकाने के बीच दस मीटर की दूरी जरूरी है। अदालत ने पूरे राज्य में पटाखे जलाने के लिए राज्य सरकार को समय निर्धारित करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान रांची उपायुक्त ने अदालत को बताया कि पूरे जिले में सौ के करीब पटाखा दुकानों को अस्थाई लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा पूरे जिले में पटाखों के लिए मात्र सात लोगों को ही स्थाई लाइसेंस दिया गया है। इसमें पूरी तरह से नियमों का पालन किया जाता है। अदालत ने इस दौरान कम आवाज वाले और ग्रीन पटाखे बेचे जाने की अनुमति देने की बात कही है।

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