Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने सैरून बीबी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पति की सजा बरकरार रखी है, जबकि ससुर समेत चार अन्य रिश्तेदारों को बरी कर दिया है। खंडपीठ Justice R Mukhopadhyay और Justice P K Srivastava ने सुनवाई करते हुए कहा कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
- पति साजिद मियां की आजीवन कारावास की सजा बरकरार
- ससुर आमिर मियां, शमीम मियां, रशीदा बीबी और सकुरन बीबी बरी
कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। यह मामला वर्ष 2002 का है, जब लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में सैरून बीबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजनों ने दहेज और बेटियों के जन्म को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।

