Ranchi News: झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (PGT) नियुक्ति 2023 से जुड़े ड्यूल डिग्री विवाद पर हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2/2023 (रेगुलर) और 3/2023 (बैकलॉग) के तहत हो रही नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि उन्होंने एक ही सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की हैं।
इस निर्णय के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने आयोग के फैसले को मनमाना बताते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत है। गौरतलब है कि आठ विषयों के 334 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। 10 फरवरी 2026 को दूसरी सफल सूची जारी होने और 18 से 24 फरवरी तक वेरिफिकेशन के बावजूद अब तक अंतिम चयन सूची और नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

