एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद सज्जाद अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वह छह जुलाई से जेल में है। नगड़ी पुलिस ने छह जुलाई को उसे 206 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पीपी ने जमानत का विरोध किया। कहा कि याचिकाकर्ता के कब्जे से 206 किलो गांजा बरामद होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता जमानत का हकदार नहीं है।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमारे राज्य में नारकोटिक्स और ड्रग्स का अवैध परिवहन कई गुना बढ़ गया है, जो विशेष रूप से युवाओं और बड़े पैमाने पर समाज की संभावनाओं को प्रभावित करता है और देश की आर्थिकी को बर्बाद करता है। आजकल देश के युवा ड्रग तस्करों का शिकार बन कर अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं।