Ranchi: Former minister Anos Ekka parole will continue झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को पेरोल के मामले मिली राहत बरकरार है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एनोस एक्का की पेरोल खत्म करने के आदेश पर लगायी गयी रोक 17 अगस्त तक बढ़ा दी है।
अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, एनोस एक्का को सरकार ने 90 दिनों का पेरोल दिया था, लेकिन बाद में कारा महानिरीक्षक ने एक आदेश जारी कर पेरोल की अवधि 60 दिनों की कर दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा।
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कारा महानिरीक्षक के आदेश को एनोस में हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के आदेश के बाद उनके पेरोल में कटौती करना गलत है। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पेरोल की अविध कम करने पर रोक लगा दी थी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सरकार की ओर से दाखिल जवाब हाईकोर्ट के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सका था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मौखिक कहा गया कि सरकार का नियम है कि 60 दिनों से अधिक अवधि का पेरोल नहीं दिया जा सकता। इसी कारण उनके पेरोल की अवधि 90 दिनों से घटा कर 60 दिन की गयी है।
इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अभी तक कितने लोगों की पेरोल की अवधि 90 दिनों से कम कर 60 दिन की गयी है। इस पर अदालत ने सरकार को 17 अगस्त को सभी मामलों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया।