मुंबई में नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करने वाले युवक को कोर्ट ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना पांच साल पुरानी है। लड़की ने इस घटना से आहत होकर अपनी मां से शिकायत की थी, तब मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने आरोपी पर से हालांकि पॉक्सो की धाराएं हटा दी गई।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अदालत ने 30 जुलाई को पारित अपने आदेश में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया।
आरोपी को हालांकि पॉक्सो अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी चाय की पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी लेकिन रोते हुए घर लौटी। शिकायतकर्ता के अनुसार, पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ‘आई लव यू’ कहा। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपना बचाव किया और दावा किया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और उसने (लड़की ने) खुद उसे घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था।
न्यायाधीश ने कहा, “यह साबित हो चुका है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ उस समय आपराधिक बल का प्रयोग किया, जब वह चाय की पत्ती लेने जा रही थी। आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों से निश्चित रूप से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंची है। लड़की घटना के समय 14 वर्ष की थी।”