Ranchi: चारा घोटाला मामले एक मामले में लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले की रोजना सुनवाई हो रही है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जेल जाना पड़ सकता है।
रांची सीबीआई के विशेष कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें लालू सहित सभी आरोपियों की ओर से फिजिकल कोर्ट में पक्ष रखने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले में रोजाना बहस का आदेश दे दिया है।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव को पांच में चार मामलों में सजा मिली चुकी है। फिलहाल चारों मामले में लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। इसके बाद वे अपना इलाज दिल्ली में करा रहा है। अब अंतिम मामले में सुनवाई प्रारंभ हो गई है।
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डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैघ निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्म, डॉ. आरके राणा, ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं। इस मामले की सुनवाई टालने के लिए लालू प्रसाद यादव समेत 110 लोगों कोर्ट में आवेदन दिया था।
इसमें कहा गया था कि कोर्ट में फिजिकली शुरू नहीं हो जाती, तब तक सुनवाई टाला जाए। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डोरंडा कोषागार में करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट में आज से बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू कर दी है।
कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरा करना चाहती है। इसीलिए वर्चुअल व फिजिकल दोनों तरह से सुनवाई को तैयार है। अगर फिजिकल तौर पर सुनवाई होती है तो बहस के दौरान पांच लोग ही उपस्थित होंगे। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई पूरा करना चाहता है।