रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय की अपील पर बहस पूरी कर ली गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता एके रसीदी ने कोर्ट को बताया कि हरिनारायण राय मंत्री रहे हैं। लेकिन उनपर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है। इसके अलावा निचली अदालत ने सभी तथ्यों पर बिना गौर किए ही उन्हें सजा दी है। ऐसे में निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर देना चाहिए।
गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने वर्ष 2012 में चार्जशीट दायर की थी, इसमें कहा गया कि हरिनारायण राय मंत्री पद पर रहते हुए वर्ष 2005 से वर्ष 2009 के बीच करीब डेढ़ करोड़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2019 को तीनों लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अपील दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में तीनों को जमानत की सुविधा प्रदान की है।
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