दहेज उत्पीड़नः पूर्व डीजीपी और उनके परिजनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

रांचीः Ex DGP DK Pandey झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभंकर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया है। अदालत ने दोनों के बीच हुए सुलह को देखते हुए ऐसा किया है।

गुरुवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में डीके पांडेय के बेटे शुभंकर और बहू रेखा मिश्रा सशरीर हाजिर हुए। दोनों की ओर से सहमति से संबंधित आवदेन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

कहा गया कि बहू रेखा मिश्रा ने डीके पांडेय, पूनम पांडेय और शुभंकर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। निचली अदालत ने इसे मध्यस्थता केंद्र भेजा था।

वहां पर आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है। ऐसे में प्राथमिकी को रद कर देना चाहिए। अदालत ने दोनों की बयान को देखते हुए प्राथमिकी निरस्त करने की अनुमति प्रदा कर दी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों से संबंधित लोग अदालत में उपस्थित हुए।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment