Jharkhand

दहेज उत्पीड़नः पूर्व डीजीपी और उनके परिजनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 11 Feb, 2021
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former Jharkhand DGP dk pandey
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रांचीः Ex DGP DK Pandey झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभंकर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया है। अदालत ने दोनों के बीच हुए सुलह को देखते हुए ऐसा किया है।

गुरुवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में डीके पांडेय के बेटे शुभंकर और बहू रेखा मिश्रा सशरीर हाजिर हुए। दोनों की ओर से सहमति से संबंधित आवदेन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

कहा गया कि बहू रेखा मिश्रा ने डीके पांडेय, पूनम पांडेय और शुभंकर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। निचली अदालत ने इसे मध्यस्थता केंद्र भेजा था।

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वहां पर आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है। ऐसे में प्राथमिकी को रद कर देना चाहिए। अदालत ने दोनों की बयान को देखते हुए प्राथमिकी निरस्त करने की अनुमति प्रदा कर दी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों से संबंधित लोग अदालत में उपस्थित हुए।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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