Court News: हत्या करने व उसका सबूत मिटाने एवं जानलेवा हमले से जुड़े अलग-अलग दो मामलों में अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए पर्याप्त से अधिक समय दिया गया। गवाहों को कोर्ट तक लाने के लिए दो बार समन, वारंट, गिरफ्तारी वारंट इसके बाद एसएसपी रांची को 18 अप्रैल 2022, 13 अप्रैल 2023 व 18 अगस्त 2023 को पत्र लिखा गया।
कोर्ट के इतने प्रयास के बावजूद दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष एक भी गवाह को प्रस्तुत नहीं कर सका। कोर्ट ने एक मामले में डेढ़ साल व दूसरे मामले में ढाई साल तक इंतजार किया। इसके बाद कोर्ट लिखा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बिना सबूत का मामला है और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने ट्रायल फेस कर रहा चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
इन मामलों के आरोपी बरी :
1- महिला की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप में खलारी थाना में कांड संख्या 19/2020 के तहत 17 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें कन्हाई यादव उर्फ कन्हैया यादव(27) एवं छोटा भाई धीरेंद्र यादव(24) को आरोपी बनाया गया था। दोनों बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र निवासी कर्मा इहांग निवासी है। दोनों को जेल भी भेजा गया था।
2- जानलेवा हमला समेत अन्य कई आरोपों में पंडरा ओपी के तेल मिल गली निवासी दिलीप कुमार केशरी( 55) एवं उनका बेटा अंकित राज (24) के खिलाफ कोतवाली(पंडरा) कांड संख्या 561/15 के तहत 4 जुलाई 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पर अनल सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।