Court News: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने कांके के बुकरू रोड स्थित खरीदी गयी जमीन पर चहारदीवारी निर्माण के विवाद में अपर बाजार के व्यवसायी मनोज कुमार साहू की पत्थर व लाठी से कूच कर हत्याकांड में दोषी पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने एक महिला समेत पांच अभियुक्तों को बुधवार को हत्याकांड में दोषी पाया था। अदालत ने मोहन उरांव, शनिचरवा उरांव, बबलू कच्छप उर्फ डैनी, रंजन फोगला व मानकी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना को लेकर मृतक के भाई संतोष कुमार ने कांके थाना में तीन अप्रैल 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किये गये थे। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही समाप्त होने के बाद एफएसएल रिपोर्ट अंकित की गयी थी। जिसके आधार पर अदालत ने हत्याकांड में पांचो अभियुक्तों को दोषी पाया और कठोर कारावास की सजा सुनाई है।