Court News: कॉपीराइट अधिनियम उल्लंघन मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी लालपुर थाना क्षेत्र निवासी संजीव कुमार गुप्ता को न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता ने साक्ष्य के अभाव में पांच साल बाद बरी कर दिया है। मामले में गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका। मामले के जांच अधिकारी अरशद खान, सूचक दिल्ली निवासी भूपालजी समेत अन्य पांच गवाह अदालत के कई समन के बाद केस को साबित करने नहीं पहुंचा।
अदालत लगभग 30 महीने तक गवाहों के आने का इंतजार किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अभियोजन पक्ष केस को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। अदालत के द्वारा गवाहों को बुलाने के लिए कई प्रोसेस निर्गत किया गया। लेकिन अभियोजन पक्ष एक भी गवाह प्रस्तुत करने में विफल रहा। ऐसी स्थिति में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी संजीव कुमार गुप्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।
जाने क्या है पूरा मामला
कैनन कंपनी के आपरेशन मैनेजर नई दिल्ली निवासी भूपालजी ने 8 अगस्त 2019 को लालपुर थाना में कैनन कंपनी का नकली सामान बेचने से संबंधित एक लिखित आवेदन दिया। जिस पर लालपुर थाना तत्काल कार्रवाई करते हुए संजीव कुमार गुप्ता को पकड़ा। उसके पास से कैनन कंपनी के फेक आइटम को जब्त किया गया था। मामले में लालपुर कांड संख्या 309/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच पूरी करते हुए जांच अधिकारी अरशद खान ने चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था।