Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन के 6 साल पुराने एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को एमपी/एलएलए कोर्ट ने सशरीर बुलाया है। इसके लिए अदालत ने 17 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। मामले में बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया जाना है। सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था। उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने को लेकर संबोधित किया था।
इस तरह के संबोधन को लेकर राहे के तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप गठित किया गया था। गवाही पर ढाई साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने पिछले दिनों अभियोजन साक्ष्य को बंद किया। साथ ही मामले के आरोपी को बयान दर्ज करने की तारीख 17 फरवरी निर्धारित की है। बता दें कि उक्त संबोधन झाविमो में रहते हुए दिया था।