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मुख्यमंत्री Hemant Soren ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दाखिल की याचिका, ED के समन की अवहेलना का मामला

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Hemant Soren : समन की अवहेलना से जुड़े मामले में आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई है। दाखिल याचिका पर शनिवार को एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई होगी। दरअसल मामले में शुक्रवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने कहा कि व्यक्तिगत उपस्थिति से संबंधित याचिका दाखिल की गई है। इस पर अदालत ने समन की अवहेलना से जुड़े मामले की सुनवाई की तारीख 15 जुलाई निर्धारित की है। जबकि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दाखिल आवेदन पर शनिवार को सुनवाई होगी।

बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। जिसमें सुनवाई जारी है। हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान उक्त मामले में उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। लेकिन जेल में रहते हुए मामले में हेमंत सोरेन का प्रोडक्शन नहीं हो सका। जमानत पर बाहर आने के बाद मामले में अब व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर समन जारी है। इसी समन से छूटकारा के लिए याचिका दाखिल की है।

मामले में कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद पहली बार तीन मार्च को उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद हेमंत सोरेन कोर्ट द्वारा छह निर्धारित तारीखों में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है। यहां बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां के सीजेएम कोर्ट में समन के बावजूद नहीं पहुंचने को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराई है। उसी का हवाला देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई है। ईडी के आठ समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन वर्तमान में जमानत पर हैं।

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